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जी संजीवा रेड्डी के इंटक को मान्यता

7 वर्ष पहले
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जमशेदपुर | इंटकके असली दावेदार को लेकर चार वर्ष से अधिक समय से चल रहे विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विराम लगा दिया है। कोर्ट ने जी संजीवा रेड्डी के इंटक को मान्यता दी है। हाईकोर्ट ने इंटक को लेकर दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अक्टूबर-2012 में इंटक का जो चुनाव हुआ था, वह इंटक के संविधान के अनुरूप था। उस चुनाव में अध्यक्ष पद पर चुने गए जी संजीवा रेड्डी महामंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह समेत अन्य ऑफिस बेयरर्स का चयन वैध है। मालूम हो कि इंटक प्रमुख जी. संजीवा रेड्डी उनकी टीम के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चंद्रशेखर दुबे अंबाटी कृष्णामूर्ति ने समानांतर कमेटी का गठन किया था। इसके बाद वर्ष 2012 के इंटक चुनाव को भी चंद्रशेखर दुबे द्वारा अवैध बताते हुए याचिका दायर की गई थी।