कदमा : दारोगा का वेतन रोकने का कोर्ट ने दिया आदेश
जमशेदपुर | कदमाथाना हाजत से भाजपा नेता सुधांशु ओझा को छुड़ा ले जाने के पुराने मामले में सुनवाई कर रहे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कमल रंजन की अदालत ने दारोगा का वेतन रोकने का आदेश मंगलवार को दिया है। दारोगा गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, जिस कारण कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कदमा थाना हाजत से भाजपा नेता को छुड़ा कर ले जाने के इस मामले में भाजपा नेता रघुवर दास, देवेंद्र सिंह, राजन तिवारी समेत अन्य को भी आरोपी बनाया गया है।