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मारपीट मामले में चार को सजा

5 वर्ष पहले
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जमशेदपुर | सबजज अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने मारपीट के एक मामले में शुक्रवार को तारापदो मुर्मू, उसके दोनों पुत्र राजू मुर्मू, धनीराम मुर्मू और खोखा हांसदा को सजा सुनाई। कोर्ट ने तारापदो को छह माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अन्य तीन दोषियों को डांट-फटकार लगाते हुए एक वर्ष के लिए शांति बनाए रखने की हिदायत दी और पांच हजार रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया। घटना 20 जून 2012 की है।

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