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एनएसयूआई नेता की अग्रिम जमानत खारिज

5 वर्ष पहले
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जमशेदपुर | मारपीटछेड़खानी के एक मामले में एनएसयूआई नेता सह उपाध्यक्ष मनोहर सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज वन सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। घटना 14 सितंबर 2015 की है। इस मामले में सीतारामडेरा की रहने वाली एक महिला ने एनएसयूआई नेता के खिलाफ सीतारामडेरा थाना में छेड़खानी और जान से मारने की नीयत से गला दबाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 36लाख गबन के आरोपी की जमानत नामंजूर : जिलाजज वन सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को टेल्को रिंग रोड निवासी शेखर सिंह की प|ी अर्चना सिंह उर्फ नूतन सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। नूतन सिंह पर गोलमुरी के साहीना नाज की 36 लाख रुपए गबन किए जाने का आरोप है। इस मामले में साहीना ने गोलमुरी थाना में नूतन सिंह, अजय कुमार मिश्रा और अजय की प|ी शिखा मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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