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शिकायत पर रद होगा दुकान का लाइसेंस

5 वर्ष पहले
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पेटरवार| खाद्यसुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य वितरण में शिकायत मिली तो ऐसी जनवितरण की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह कहना है बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार का। वे पेटरवार स्थित वन विभाग के सभागार में जन वितरण प्रणाली की दुकानदारों के साथ बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राशन का उठाव करने के बाद कार्डधारियों को सूचित कर दें ताकि वे अपने खाद्यान्न का उठाव कर लें। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने का समय निर्धारित है। समय पर दुकान खोलें। कुमार ने यह भी कहा कि जिस महीने खाद्यान्न लाभुकों को दिया जाता है उसके कार्ड पर उसी महीने के कालम में वितरण तिथि अंकित करें। कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए।

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