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दहेज हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की सजा
तेनुघाट| तेनुघाटव्यवहार न्यायलय के जिला जज द्वितीय रमेश कुमार श्रीवास्तव ने दहेज हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई। गांधीनगर बेरमो थाना में सूचिका आयशा खातून ने बयान दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री सलामुल खातून की शादी मो इस्लाम के साथ 16 अप्रैल 2011 को हुई थी। शादी के बाद दामाद के द्वारा फ्रीज एवं मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मेरी लड़की को दामाद और उसके मां, बाप, उसके दो भाई और दोनों भौजाई ने 17 मई 2011 को केरोसिन तेल डाल कर जला कर मार डाला। उक्त ब्यान के आधार पर बेरमो थाना कांड संख्या 305/11 स्थांतरित होकर श्री श्रीवास्तव के न्यायालय में आया। जहां उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद श्रीवास्तव ने दहेज हत्या के सिद्ध दोषी पति को उम्र कैद की सजा एवं 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामाधार राम ने बहस की।