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शराब दुकानों की होगी चार मार्च को बंदोबस्ती

5 वर्ष पहले
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जिलेमें शराब दुकानों की बंदोबस्ती चार मार्च को की जाएगी। झारखंड के उत्पाद आयुक्त विनोद शंकर ने सभी जिले में शराब की दुकानों की बंदोबस्ती की तिथि तय करते हुए प्रशासन को जानकारी दे दी है। उत्पाद आयुक्त द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पश्चिम सिंहभूम में 27 फरवरी तक ऑन लाइन आवेदन जमा किया जाएगा। एक मार्च तक आवेदक आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे तथा चार मार्च को शराब दुकानों की बंदोबस्ती उपायुक्त की देखरेख में की जाएगी। इसी तरह से सरायकेला - खरसावां जिले में 24 फरवरी तक आन लाइन आवेदन जमा करने की तिथि तय की गई है।

आवेदन शुल्क 26 फरवरी तक जमा किया जाएगा तथा एक मार्च को शराब दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम में शराब की दुकानों के लिए आन लाइन आवेदन दो मार्च तक किया जाएगा। चार मार्च को शुल्क भुगतान की तिथि तय की गई है। इसके बाद आठ मार्च को उपायुक्त कार्यालय सभागार में लॉटरी से से बंदोबस्ती की जाएगी।

पांच से आठ हजार तक शुल्क का निर्धारण

उत्पादविभाग ने शराब की दुकानों का आवेदन शुल्क भी तय किया है। नगर निगम क्षेत्र की दुकानों की बंदोबस्ती के लिए आठ हजार रुपए का आवेदन शुल्क तय किया गया है। नगर पंचायत, नगर पर्षद, नगरपालिका, अक्षेस क्षेत्र तथा प्रखंड मुख्यालय में स्थित दुकानों के लिए आवेदन शुल्क छह हजार रुपए तय किया गया है। पंचायती क्षेत्र की दुकानों को लिए पांच हजार रुपए आवेदन शुल्क तय है।

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