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लाइसेंस नहीं होने पर 14 हजार का जुर्माना

7 वर्ष पहले
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चक्रधरपुर| चक्रधरपुररेल मंडल वाणिज्य विभाग के डीसीएम एलबी राम ने सीएसटीएम हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन के पेंट्रीकार के कुछ कर्मचारियों का ट्रेवलिंग लाइसेंस नहीं होने के कारण 14 हजार रुपए जुर्माना किया है।

इस संबंध में वाणिज्य विभाग के सीनियर डीसीएम अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन में शनिवार की सुबह डीसीएम एलबी राम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डीसीएम ने पेंट्रीकार में यात्रियों को दिए जाने वाले खानपान के सामानों की गुणवत्ता के साथ पेंट्रीकार के लाइसेंस अन्य दस्तावेजों की भी जांच की। जांच के क्रम में डीसीएम ने पेंट्रीकार के कुछ कर्मचारियों के पास ट्रेवलिंग करने का लाइसेंस नहीं था। कर्मचारी गैर कानूनी रूप से पेंट्रीकार में रहकर ट्रेन में खाने पीने का सामान बेचने का कार्य कर रहे थे। चलती ट्रेन में पेंट्रीकार के मैनेजर ने 14 हजार जुर्माने की राशि दी। ज्ञात हो कि शुक्रवार को वाणिज्य विभाग के एसीएम प्रशांत सिंघानिया ने अहमदाबाद-हावड़ा ट्रेन में लगे पेंट्रीकार के संचालक के ऊपर 65 रुपए जुर्माना किया था