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रैयतों को सरकारी दर पर मुआवजा

7 वर्ष पहले
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वंशावली के आधार पर मिलेगा मुआवजा

सीओने बताया कि जिला भू अर्जन कार्यालय के पास अधिग्रहण होने वाली जमीन का ब्योरा मौजूद है। कार्यालय से जमीन की रैयतों को नोटिस मिलेगा। जिसके बाद जमीन रैयतों को एक शपथ पत्र वंशावली जमा करना होगा। जिसके आधार पर प्रक्रिया के अनुसार रैयतों को जमीन के मुआवजे की राशि मिलेगी।

40फीट चौड़ी सड़क

सड़कनिर्माण का कार्य कराने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के उप महाप्रबंधक देवेन्द्र प्रसाद ने बताया कि चक्रधरपुर से सोनुवा होते हुए गोइलकेरा तक बन रही सड़क की कुल चौड़ाई 12 मीटर यानि करीब 40 फीट होगी। इसमें मुख्य सड़क 7 मीटर यानि 22.96 फीट होगी जिसका पिचिंग होगी। इसके साथ दोनों ओर ढाई-ढाई मीटर यानि 8.20 - 8.20 फीट का सोल्डिंग का काम होगा।

32 गांवों के लिए मिले हैं 16 करोड़ रुपए

झारखंडराज्य राजमार्ग प्राधिकार रांची के द्वारा चक्रधरपुर से सोनुवा होते हुए गोइलकेरा तक सड़क निर्माण में भू अर्जन के लिए 16 करोड़ 56 लाख 52264 रुपए विभाग को सौंपे गए हैं। इस राशि से चक्रधरपुर से गोइलकेरा तक सड़क निर्माण में 32 गांवों में अधिग्रहण की जानेवाली जमीन के रैयतों को मुआवजा मिलेगा।

भास्कर न्यूज| सोनुवा

सोनुवा-चक्रधरपुरमुख्य सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के संबंध में सोनुवा के अंचलाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को रैयतों के साथ बैठक की। बैठक में सड़क निर्माण कराने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी साउथ ईस्ट के उप महाप्रबंधक देवेन्द्र प्रसाद, अंचल निरीक्षक दीपक प्रजापति क्षेत्र के मानकी मुंडा मौजूद थे।

सीओ ने बताया कि सड़क निर्माण में अधिग्रहण हो रही जमीन के लिए रैयतों को सरकारी दर पर मुआवजा मिलेगा। सड़क निर्माण की जद में आकर टूटने वाली दुकान घरों का मुआवजा भी निर्धारित दर पर मालिकों को मिलेगा।