सौ सीएफटी बालू का रेट 340 रुपए
बालूघाटोंका संचालन पंचायतें करेंगी। इसके लिए खान भूतत्व विभाग के उप सचिव आनंद मोहन ठाकुर ने कई निर्देश भी जारी किए हैं। जिसके तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में सौ सीएफटी बालू का सरकारी रेट 340 रुपए होगा। इसमें रैयत मुआवजा, रास्ता मरम्मत, स्टेशनरी खर्च, निगरानी, टैक्स आदि शामिल हैं। उपायुक्त अबू बकर सिद्दिकी ने जिले के 14 बालूघाटों से संबंधित पंचायतों को भी इसकी जानकारी दी है। बालू ढुलाई के उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों का निबंधन जिला खनन कार्यालय से होगा। इसके अलावा जिस पंचायत के बालूघाट से बालू का उठाव होगा उसकी पूरी जानकारी ट्रक में प्रदर्शित रहेगी। ट्रक का रूट चार्ट भी निर्देशित होगा। विदित हो कि 26 फरवरी को बालूघाटों की नीलामी पंचायत मुख्यालयों में होनी है। पंचायतों को पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र भी स्टेट इनवायरमेंटल इंपैक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी से लेना होगा।
बालू की जमाखोरी पर कार्रवाई
व्यापारिककार्यों के लिए कोई भी व्यक्ति बालू का भंडारण जमाखोरी नहीं करेगा। ऐसा करना गैर कानूनी होगा। अगर कहीं भंडारण है तो उसे 48 घंटे के भीतर निर्धारित दर पर डिस्पोज करना होगा।
वाटर लेबल से नीचे खुदाई नहीं
बालूघाटोंके लिए कई निर्देश हैं। जिसके तहत नदी पर बने पुल अन्य स्थायी ढांचा से 50 मीटर के भीतर बालू की खुदाई नहीं होगी। वहीं वाटर लेबल के नीचे भी खुदाई नहीं होगी।
उत्पादन लागत : मुख्यपथ से बालूघाट पहुंच पथ तक रैयतों का मुआवजा भुगतान 40 रुपए, बालू उठाव स्थल पर झोपड़ी के लिए 7 रुपए, पहुंच पथ रास्ता बनाने मरम्मत के लिए 10 रुपए, बालू लदाई ढुलाई रेट 50 रुपए, संचालन मूल्य 75 रुपए, परिवहन लागत 10 रुपए होगा। इसके अलावा टैक्स स्वरूप स्वामित्व टैक्स 90.56 रुपए, आयकर 1.81 रुपए, पूंजी पर लाभांश 19.20 रुपए , सामाजिक धार्मिक कार्य हेतु 10 रुपए वैट 16 रुपए 23 पैसे लिए जाएंगे। इस तरह कुल 340 रुपए सौ सीएफटी बालू का रेट होगा।