उम्र सीमा में छूट दे सरकार : हाईकोर्ट
प्राथमिकशिक्षकों की नियुक्ति में उम्रसीमा की छूट दी जाएगी। हाईकोर्ट ने अखिलेश कुमार, दशरथ महतो अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद सरकार को निर्देश दिया है कि वैसे अभ्यर्थियों को नियुक्त करें जिन्होंने वर्ष 2011 में निकाले गए विज्ञापन के आधार पर परीक्षा दी थी और इसमें सफल हुए थे। सरकार को इस संबंध में आदेश निकालने के लिए दो सप्ताह का मौका दिया गया है। इसके बाद सरकार के पास आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को अगले पंद्रह दिनों का समय दिया है। हालांकि जिलावार होने वाली इन नियुक्तियों में डाल्टनगंज और रांची के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा।
सत्रह दागियों को कैसे बनाया आईएएस: कोर्ट
रांची| राज्यप्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति के तरीके पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं और इस संबंध में राज्य सरकार और यूपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूछा है कि 17 दागियों को कैसे प्रोन्नति दी गई। राज्य प्रशासनिक अधिकारी भवानी प्रसाद दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने कहा। दास की याचिका में कहा गया था कि एक ओर सरकार ने जानबूझकर उनके नाम की अनुशंसा यूपीएससी को नहीं भेजी जबकि दूसरी ओर 17 दागी अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए नाम भेज िदए, इन्हें इसी आधार पर आईएएस बना भी दिया गया। इनमें सत्येन्द्र तिवारी, विनोद मिश्र, शशिरंजन सिंह, केएस श्रीवास्तव, विनोद शंकर सिंह, आरपी सिंह, सुरेन्द्र कुमार, सुमन कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, भगवान दास, शिवेन्द्र सिंह, विजय कुमेरसिंह, उमेश प्रसाद सिंह, मनोज कुमार झा, बालेंदू भूषण, आनंद मूर्ति तथा दिनेश चंद्र मिश्रा शामिल हैं।