एपीपी पर कार्रवाई की तैयारी
विधायकनिमाजउद्दीन के सजा मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सहायक लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार और सहायक पर सरकार ने कड़ा रूख अपनाया है। राज्य सरकार के आदेश पर डीसी ने सहायक लोक अभियोजक और सहायक के खिलाफ प्रपत्र (क) गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। गौरतलब है कि धनवार के पूर्व विधायक निमाजउद्दीन अंसारी पर न्यायिक दंडाधिकारी कमल रंजन की अदालत ने विधायक को दो वर्ष की सजा सुनाई थी।
मामला प्रकाश में तब आया जब गत विधानसभा चुनाव में नामांकन के बाद निमाजउद्दीन की नॉमिनेशन खारिज यह कह कर दिया गया कि उन्हें दो वर्ष की सजा हुई है। न्यायालय से सजा होने के बाद सहायक लोक अभियाेजक ने राज्य सरकार को सूचना नहीं दी थी। लिहाजा विधायक निमाजउद्दीन सभी सरकारी लाभ लेते रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि दो वर्ष से अथवा इससे अधिक सजा पाए गए व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। अभियोजन की लापरवाही से सुविधा का उपयोग करते रहे। इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया।