युवा कांग्रेस के लोस अध्यक्ष की जमानत खारिज, जेल
गिरिडीह | गिरिडीहलोकसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष संतोष राय और विकास शर्मा ने बुधवार को पुलिस दबिश के कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कमल कुमार श्रीवास्तव की अदालत में समर्पण कर दिया। न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। नगर थाना कांड संख्या 423/14 में जमीन विवाद के कारण शंभू जालान के साथ मारपीट रंगदारी मांगने का आरोप दोनों पर है।
संतोष राय के साथ न्यायालय पहुंचे उनके समर्थक शंभू जालान पर झुठा मुकदमा करने और प्रशासन पर सूचक के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना था कि उक्त जमीन को संतोष ने अपने सहयोगी के साथ लाखों रुपए भुगतान कर रजिस्टर्ड एग्रिमेंट कराया था। इसे लेकर न्यायालय में टाईटल सूट नंबर 307/14 लंबित है। मामला उठाने का दबाव बनाकर झूठा मुकदमा किया गया। इन नेताओं ने शंभू जालान, इमरान नबी सिद्दिकी और अफराना खातून से गलत तरीके से जमीन खरीद बिक्री करने का आरोप लगाया। संतोष ने पुलिस अधीक्षक समेत वरीय पदाधिकारियों को रि सुपरविजन के लिए आवेदन दिया था। इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर शंभु जालान और सफेदपोश भू माफिया से मिलकर पैसे के बल पर संतोष को जेल भेज दिया गया।
इन युवा कांग्रेसियों में रोहित सिंह राठौड़, सूरज राय, ताज, चिंटू, टोनी, शहबाज, सन्नी, वाहिद आदि शामिल हैं।