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छात्रा ने कोर्ट में लगाया दुष्कर्म का आरोप, थाना में प्राथमिकी दर्ज

6 वर्ष पहले
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शहरके बरगंडा की एक युवती ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एके पांडेय के अदालत में मंगलवार को परिवाद पत्र संख्या 241/15 दायर कर रांची के शुभांकरनंद तिवारी समेत गिरिडीह के सोनबाद के संध्या पांडेय और विनोद पांडेय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने अपने परिवाद पत्र में बताया कि वह एमकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा है जो नालंदा ओपेन यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है। परीक्षा देने के लिए बीते चार जुलाई को पटना जाने के लिए रात गिरिडीह रेलवे स्टेशन गई, जहां शंुभाकंर भी पहुंचा। उन्होनंे कहा कि शुभांकर तिवारी की पहचान उसके पिता विकास कुमार के पान दुकान में हुई। जो चाईना फैक्ट्री में काम करता था और अपने फुआ के घर में रहता था। उन्होंने कहा कि शुभांकर उसे पटना में बहला फुसला कर उसे नशीला पदार्थ खिला दिया। जिससे वह अचेत हो गई और वह अपने को विवाह स्थल पर पाई। उसे अचेत अवस्था में शादी जैसा क्रिया कराया गया। बाद में उसे खगोल के रेस्टहाउस मंे ले जाया गया जहां शुभांकर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और हल्ला करने पर मारपीट की। साथ ही 25 हजार रूपए नगद और एक लाख रूपए का जेवरात छीन कर शुभांकर अपने फुआ को दे दिया और छोड़कर भाग गया। उन्हाेंने बताया कि घर आने पर कई बार उसके पिता उसके फुआ से पैसा समान मांगने गए तो नहीं दिया गया और यह धमकी दी गई कि आने से झूठा छेड़छाड़ के मुकादमा में फंसा देंगे। परिवाद पत्र को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 156 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नगर थाना मामला दर्ज करने के लिए भेजा गया है।