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दहेज हत्या मामले में सजा पर सुनवाई टली

6 वर्ष पहले
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गिरिडीह | दहेजहत्या में दोषी पाए गए अभियुक्त कुदुश अंसारी, खुर्शीद और राजू अंसारी की सजा की बिंदु पर सुनवाई बुधवार को नहीं हो सकी। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पांच एसके सिंह की अदालत ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक भरतनाथ सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता महेन्द्र देव से सजा की बिंदु पर सुनवाई पूरी की। इस दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक भरतनाथ सिंह ने न्यायालय से तीनों आरोपियों को कड़ी दंड देने की मांग की और कहा कि दहेज के कारण गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई थी। गौरतलब है कि मृतक के भाई जीवराती मियां ने मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी बहन अमना खातून की हत्या उसके पति, ससुर भैंसुर ने दहेज के कारण कर दी। उसकी बहन की शादी छह वर्ष पूर्व हुई थी।