दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत
चाईबासा| जिलाअपर प्रथम सत्र न्यायाधीश राजनंदन राय की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म मामले के आरोपी अंबाईमार्चा, सोकासाई निवासी सेरगेंया पिंगुवा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पीड़िता ने सेरगेया पिंगुवा के खिलाफ 18 जुलाई 2015 को दुष्कर्म का मामला मझगांव थाना में दर्ज कराया था। मालूम हो कि 13 जुलाई 15 को वह मझगांव से ट्यूशन पढ़कर साइकिल से घर लौट रही थी। इस क्रम में सेरगेया पिंगुवा ने उसे बुढ़ी गोड़ा ले जाकर दुष्कर्म किया था।