जमानत याचिका खारिज
गुमला | प्रधानजिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने पीएलएफआई संगठन द्वारा लेवी की मांग करना एवं पाेकलेन जलाने के आरोपी घाघरा थाना स्थित सलगी गुदिया टोली निवासी समरू उरांव की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस संबंध में घाघरा थाना के भैंस बथान स्थित यादव एंड यादव कंपनी बॉक्साइट माइंस के मैनेजर के पद पर कार्यरत प्रदीप कुमार सिंह ने पीएलएफआई संगठन द्वारा लेवी की मांग करने एवं पोकलेन जलाने के नामजद अभियुक्त राम कुमार उरांव उर्फ राकेश उर्फ चैंपियन एवं पांच अज्ञात के खिलाफ एक अक्टूबर 2011 को घाघरा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।