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हत्यारे दो भाइयों को मिली उम्र कैद की सजा

5 वर्ष पहले
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जिलाअपर प्रथम सत्र न्यायाधीश राजनंदन राय की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले की सुनवाई की। इसमें हत्या के दोषी दो भाइयों को अाजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। अदालत ने जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया। इसमें मालुका, जगन्नाथपुर निवासी टुपरा सुंडी यादव सुंडी शामिल हैं। इन दोनों के खिलाफ निरासो सुंडी ने अपने पति भेंगरा सुंडी (हत्यारे का भाई) की भुजाली कुदाल से वार कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। 14 जुलाई 2008 को जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के मुताबिक, 13 जुलाई 2008 की दोपहर करीब 2.30 बजे घर में पति भेंगरा सुंडी सोए हुए थे।

इसी दौरान भेंगरा के दोनों छोटे भाई टुपरा सुंडी यादव सुंडी गेट तोड़कर घर के अंदर घुस आए और भुजाली कुदाल से वार कर हत्या कर दी।

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