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धोखाधड़ी के आरोप में मां-बेटा गिरफ्तार

7 वर्ष पहले
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ननबैंकिंग कंपनी के नाम पर हजारों रुपए का चुना लगाने के आरोप में पुलिस ने मां और एक बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। जबकि एक अन्य आरोपी पुत्र अब भी फरार है। मामला मिहिजाम थाना क्षेत्र का है।

इस संबंध में रेल पार के न्यू कॉलोनी पोखर तल्ला निवासी मो इमरान ने जामताड़ा न्यायालय में परिवाद पत्र दायर कर कहा था कि रेल पार के छाताडंगाल निवासी मंजू देवी पति स्व उदयनंद मिश्रा वर्दवान सन्मार्ग एलआईसी माइक्रो एडवाइजर्स लिमिटेड में बतौर एजेंट काम करती है। मंजू देवी और उनके पुत्र सुधीर कुमार मिश्रा एवं गुड्डू कुमार मिश्रा मेरे आवास पर आए और उक्त कंपनी में रुपए जमा करने का सब्जबाग दिखाया। करीब 50 हजार रुपए कंपनी में उन्होंने जमा किया। कुछ दिनों बाद अपनी बहन फरियाना खातून के नाम पर भी करीब 40 हजार रुपए जमा किया। जो डेली कलेक्शन के तौर पर दिए गए। रोजाना कलेक्शन करने मंजू देवी के दोनों बेटे ही आया करते थे। इस बीच जब रुपए लौटाने की बारी आई और रुपए वापस मांगे तो दूसरे आरोप में फांसने की धमकी दी जाने लगी। जिसके बाद परिवादी ने न्यायालय का शरण लिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मंजू देवी और गु्ड्डू मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है।

धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट ने भेजा जेल

जामताड़ा|धोखाधड़ीकेआरोपी गुड्डू कुमार मिश्रा को मिहिजाम पुलिस ने गिरफ्तार कर एसडीजेएम जामताड़ा के न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए 14 दिनों के लिए जामताड़ा जेल भेज दिया गया है। अभियुक्त के खिलाफ मिहिजाम थाना में कांड संख्या 172/14 दर्ज है। यह प्राथमिकी मो इमरान ने दर्ज कराया था। दर्ज मामले में कहा गया है कि अभियुक्तों द्वारा नन बैंकिंग कंपनी में राशि यह कहकर जमा कराया था कि कम समय में अधिक राशि उपलब्ध कराया जाएगा। परंतु समय पूरा होने के बाद अभियुक्तों द्वारा किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की गई और संबंधित कंपनी का कार्यालय भी बंद हो गया। मामले के अन्य अभियुक्त वर्तमान में फरार हैं।