15 बालू घाटों पर अब पंचायतों का अधिकार
जामताड़ा|जिले के15 बालू घाट पर अब ग्राम पंचायत का अधिकार होगा। अगले एक सप्ताह में ग्राम पंचायत को इसका अधिकार खनन विभाग द्वारा सौंप दिया जाएगा। इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह अधिकार 12 जुलाई तक ग्राम पंचायत को दिया गया है। इस बात की जानकारी जिला खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि बालू घाट की बंदोबस्ती के लिए सभी पंचायत के मुखिया की बैठक सीओ की अध्यक्षता में होगी। इसके लिए बालू का कारोबार करनेवाले वाहनों का निबंधन खनन विभाग द्वारा किया जाएगा। बिना खनन विभाग से निबंधित वाहन अब बालू ढोने का कार्य नहीं करेगी। बताया कि प्रति सौ सीएफटी बालू की कीमत लगभग 450 रुपए होगी। ग्राम पंचायत को इस मद में प्राप्त राशि से 80 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत के विकास में लगाया जाएगा। जबकि 20 प्रतिशत राशि खनन विभाग को दिया जाएगा।