साक्ष्य के अभाव में 10 लोग बरी
चाईबासा| अनुमंडलीयन्यायिक दंडाधिकारी सदर पार्थ सारथी घोष के न्यायालय ने शनिवार को मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में 10 लोगाें को बरी कर दिया। जिसमें गुना पूर्ति, नारायण पूर्ति, डुंगरी पूर्ति, गुना पूर्ति, मंगल पूर्ति, बोका पूर्ति, श्रीराम पूर्ति, कोंडा पूर्ति, विरंची पूर्ति सिपई पूर्ति शामिल है। यह घटना 21 मई 2011 की है। इस संबंध में मंझारी निवासी महंती पूर्ति ने घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ 10 हजार रुपए लेने का अारोप उन लोगाें पर लगाया था।