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लौह अयस्क चोरी के आरोप में दो को सजा

5 वर्ष पहले
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चाईबासा| अनुमंडलके न्यायिक दंडाधिकारी सदर पार्थ सारथी घोष के न्यायालय ने गुरुवार को अवैध लौह अयस्क चोरी मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर आराेपी ट्रक मालिक नरेश राव और दिनेश मिश्रा को दो-दो साल की सजा सुनाई। इस संबंध में टोंटाे थाना प्रभारी रामलाल राम ने 11 अप्रैल 2010 को ट्रक संख्या जेएच 05 जी-4913 और ओआरओ एसबी- 8349 के मालिक चालक के खिलाफ लौह अयस्क चोरी का मामला झींकपानी थाना में दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि 10 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे गस्ती के दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि नोवामुंडी के वन क्षेत्र से दो ट्रकों में अवैध लौह अयस्क चोरी कर बेचने के लिए जमशेदपुर ले जाया जा रहा है। खबर मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ बताए स्थल की ओर रवाना हुए। जब पुलिस की जीप माटागुटू के पास पहुंची तो पुलिस जीप को देखते ही दो ट्रक रुके और ट्रक चालक भागने लगे। ट्रक चालकों का पीछा किया, लेकिन वे भाग गए।

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