विशेष लोक अभियोजकों को अब मिलेंगे 500 रुपए शुल्क, अिधसूचना जारी
रांची | विभिन्नजिला न्यायालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजकों को अब 500 रुपए दिए जाएंगे। पूर्व में किसी तरह का शुल्क इनके लिए निर्धारित नहीं था। जिले के अन्य लोक अभियोजकों एवं सरकारी वकील के दैनिक शुल्क 150 की तरह ही भुगतान किया जा रहा था। गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।