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पेंशन के लिए अब फिर से जमा कर सकते हैं आवेदन

5 वर्ष पहले
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सामाजिकसुरक्षा पेंशन योजना के तहत वैसे जरूरतमंद फिर से आवेदन दे सकते हैं, जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन जमा नहीं किया है। इसके लिए उन्हें आवेदन फाॅर्म के साथ-साथ एक फोटो, यूआईडी नंबर और बैंक एकाउंट नंबर जमा करना होगा। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक श्वेता कुमारी गुप्ता ने दी है। गुप्ता ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर आवेदन पत्र जमा करना है। शहरी क्षेत्र के लाभुक एसडीओ कार्यालय में और ग्रामीण क्षेत्रों के अपने-अपने अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करें।

इसके तहत वृद्घा पेंशन, विधवा पेंशन, नि:शक्तता पेंशन के लाभुक आवेदन भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 80 हजार लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा और 17 हजार नए लाभुकों को जोड़ना है।

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