हर अल्ट्रासाउंड की दें जानकारी : डॉ. विद्या
रांची | किसीभी गर्भवती महिला को बच्चे के लिंग के बारे में जानकारी देना कानूनन गलत है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सजा हो सकती है। इसके अलावा सभी अल्ट्रासाउंड संचालकों को हर अल्ट्रासाउंड की जानकारी सरकार को देनी है। ये बातें नोडल अधिकारी डॉ. विद्या गुप्ता ने सदर हॉस्पिटल में आयोजित कार्यशाला में कहीं। उन्होंने सभी से कानून का पालन करने को कहा। मौके पर डॉ. वीणा श्रीवास्तव, डॉ. रमेश चंद्र सहाय, डॉ. सुनीता मिश्र, डॉ. एके चौधरी आदि मौजूद थे।