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चुटिया में चार साल पहले हुई हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा

5 वर्ष पहले
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रांची|स्टेशन रोडमें नवंबर 2012 में हुई हत्या को लेकर संतोष राम और उसके पिता शिवलाल राम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला न्यायायुक्त योगेश्वर मणि की अदालत ने सुनाया। संतोष 16 नवंबर 2012 से जेल में है। जबकि, उसके पिता जमानत पर था। दोनों के खिलाफ चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दोनों पर बालचंद राम को चाकू से मार कर हत्या करने का आरोप था। हैंडपंप को लेकर विवाद हुआ था।

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