बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की करें नियुक्ति
बचपनबचाओ आंदोलन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पंद्रह दिनों में राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पड़े अध्यक्ष के पद नियुक्ति का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रार्थी की ओर से दायर याचिका पर जवाब देने को कहा। खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार को गंभीर होना चाहिए। महाधिवक्ता को सरकार के स्तर पर बात करनी चाहिए। अध्यक्ष के रहने पर ही आयोग कार्रवाई कर सकता है। आयोग को फंड भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर इसकी जानकारी कोर्ट को दे। इस पद पर किसी सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति की जा सकती है। अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी।