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आधुनिक पावर के लिए व्यावसायिक दर पर रेंट बाध्यकारी : सरकार
गबन की राशि ब्याज के साथ जमा करें : कोर्ट
गोस्सनरकॉलेज के पूर्व प्रोफेसर बालमुकुंद बड़ाइक को गबन की राशि ब्याज के साथ जमा करने के लिए कहा गया है। यह निर्देश प्रोफेसर की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायायुक्त कृष्ण कुमार की अदालत ने दी है। बुधवार को राशि जमा करने की बात तब आई जब आरोपी प्रोफेसर ने बहस के दौरान अदालत को जानकारी दी कि वह पूर्व में ही एक लाख सत्तर हजार रुपया कॉलेज में जमा कर चुका है। इसलिए उसे इस मामले से बरी किया जाए। आरोपी प्रोफेसर के इस पहल को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे निर्देश दिया है कि एक माह के भीतर शेष गबन की राशि आठ फीसदी ब्याज के साथ जमा कर दें, जिसे आरोपी प्रोफेसर ने स्वीकार कर लिया है कि वह ऐसा कर देगा। मालूम हो कि उक्त गबन की घटना को लेकर 1993 में लोअर बाजार थाना में गोस्सनर कॉलेज की तरफ से मामला दर्ज कराया गया था। मामले में न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने प्रो. बड़ाइक को धोखाधड़ी के आरोप में दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
गिरिडीह जिले में सरकारी जमीन के अतिक्रमण के संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह डीसी को जमीन के संबंध में जानकारी दाखिल करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने बुद्धिनाथ राम द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बुधवार को यह आदेश दिया। जनहित याचिका में उक्त जमीन को अतिक्रमणमुक्त करने का आग्रह किया गया है।
अतिक्रमण मामले में जानकारी देने का आदेश
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोपी यादवेंद्र सिंह बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सत्यप्रकाश की अदालत में सरेंडर किया। साथ ही याचिका भी दायर की। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी को जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया। मालूम हो कि सीबीआई थाना में वर्ष 2010 में सप्लायर के खिलाफ अपने ज्ञात आय स्रोत से अधिक चल-अचल संपति बनाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सप्लायर ने किया सरेंडर, मिली जमानत
इलेक्ट्रो स्टील द्वारा गलत तरीके से दस एकड़ जमीन पर कब्जा करने से संबंधित जनहित याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तिथि निर्धारित की है। सरकार की ओर से मामले में बताया गया कि इलेक्ट्रो स्टील कंपनी से संबंधित दो अन्य याचिका भी दायर हुई है। याचिकाकर्ता का