सेल की माइनिंग रोकने की याचिका खारिज
स्टीलअथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के माइनिंग लीज नवीकरण के मामले में राज्य सरकार को एक बार फिर करारा झटका लगा है। सेल की खदान से हो रही माइनिंग रोकने के लिए दायर अपील याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने केवल सरकार के उस आग्रह को ठुकरा दिया, बल्कि सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि सेल के लीज नवीकरण आवेदन पर गत छह वर्ष छह माह से सरकार क्या कर रही थी।
हाईकोर्टने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा
चीफजस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की। सेल को खदान से उत्खनन के संबंध में एकलपीठ द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने सरकार की मांग ठुकरा दी। खंडपीठ ने अपील पर सुनवाई के लिए बीस जनवरी की तिथि निर्धारित की है।