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मार्च तक झारखंड में लागू होगा राइट टू फूड एक्ट

7 वर्ष पहले
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रांची | झारखंडसरकार ने केंद्र को आश्वस्त किया है कि वह मार्च 2015 तक राज्य में राइट टू फूड सिक्युरिटी एक्ट लागू कर देगी। 10 दिसंबर को दिल्ली में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के साथ हुई बैठक में राज्य की ओर से खाद्य आपूर्ति सचिव डॉ. प्रदीप कुमार ने केंद्र को यह आश्वासन दिया। डॉ. कुमार ने केंद्र को बताया कि एक्ट को लागू करने की दिशा में झारखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा इसके लाभुकों के चयन के लिए क्राइटेरिया तय किया जा चुकी है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र को बताया कि झारखंड मेंं चुनाव की समाप्ति के साथ ही इस पर जिलों द्वारा लाभुकों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद सरकार 31 मार्च तक लागू कर देगी।