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जमीन कंपनसेशन के 22 मामले रद्द

7 वर्ष पहले
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जिलेमें आदिवासी जमीन की खरीद-फरोख्त पर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 22 मामले में हुए कंपनसेशन को रद्द कर दिया है। उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने एसएआर अफसर जेवियर हेरेंज को इन मामलों में जमीन मालिकों काे दखल दिहानी दिलाते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही शेष मामलों में लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन एसएआर अफसर विजय मतियस टोप्पो के कार्यकाल में 342 मामलों में आदिवासी जमीनों का हस्तांतरण किया गया है। गड़बड़ी का खुलासा होने पर राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया था। मामलों की सुनवाई डीसी विनय कुमार चौबे की अदालत में हो रही है। बाकी बचे 320 मामलों में फैसला जल्द आने की उम्मीद है।

बाकी मामलों में भी फैसला शीघ्र

कोर्ट में दाखिल एसएआर वाद संख्या 203 (2009-10), 101 (2010-11), 72 (2011-12), 111 (2011-12), 288 (2011-12), 303 (2011-12), 94 (2012-13), 354 (2012-13), 331 (2012-13), 220 (2012-13), 566 (2012-13), 129 (2012-13), 218 (2012-13), 191 (2012-13), 80 (2013-14), 273 (2013-14), 466 (2013-14), 274 (2013-14), 174 (2014-15) तीन अन्य मामलों में कंपनसेशन रद्द कर दिया गया है।

इन मामलों में कंपनसेशन रद्द

एसएआर कोर्ट ने अवैध तरीके से कंपनसेशन कर जमीन की लूट का खुलासा किया था। इसमें तत्कालीन एसएआर अफसर विजय मतियस टोप्पो की भूमिका संदेहास्पद है। कंपनसेशन पर रोक लगाने के बावजूद टोप्पो ने 342 मामलों का निष्पादन किया है। जो पूर्णत: गलत है। उपायुक्त स्वयं इन मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पहले उन्होंने 342 मामलों की जांच के लिए 18 टीमें गठित की थी। जो 221 मामलों में ही आदिवासी जमीन खोज सकीं। बाकी 121 मामलों के लिए दुबारा टीम बनाई गई। सुनवाई के बाद टोप्पो के खिलाफ एक समेकित प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

उपायुक्त कर रहे जांच