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यूनिवर्सिटी एक्ट में नहीं है सर्च कमेटी का प्रावधान
रांची | झारखंडविश्वविद्यालय एक्ट-2000 में कुलपति और प्रतिकुलपति नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का प्रावधान नहीं है। इसके बाद भी राजभवन द्वारा वीसी-प्रोवीसी का पैनल तैयार करने के लिए सर्च कमेटी का गठन किया गया है। शिक्षाविदों के अनुसार, सर्च कमेटी का गठन विवि अधिनियम में संशोधन के बाद ही संभव है। संशोधन के लिए सरकार की ओर से प्रक्रिया भी शुरू की गई, लेकिन अभी तक नहीं हो सका है। गौरतलब है कि इससे पहले भी वीसी-प्रोवीसी की नियुक्ति सर्च कमेटी के माध्यम से हुई थी। तब शिक्षामंत्री गीताश्री उरांव ने विरोध किया था। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर पैनल रद्द करने की मांग भी की थी।