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संरक्षण देने वालों की जांच के लिए पीआईएल

7 वर्ष पहले
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संजीवनीबिल्डकॉन पर फर्जीवाड़ा की जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए सीमा देवी ने एक जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की है। संजीवनी के पास आए करोड़ों रुपए कहां गए इसकी जांच, किन पुलिस या अन्य अधिकारियों के संरक्षण में संजीवनी बिल्डकॉन से जुड़े लोग आगे बढ़े और सीबीआई की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश सीबीआई को देने की मांग की है।

प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि याचिका में बताया गया है कि निगरानी के डीएसपी की रिपोर्ट पर एडीजी रेजी डुंगडुंग ने राज्य के डीजीपी को इस पूरे प्रकरण में शामिल थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक की भूमिका के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी, एडीजी ने इसकी जांच की अनुशंसा डीजीपी से की लेकिन जांच नहीं हुई।

इतना ही नहीं संजीवनी से जुड़े सभी लोग अभी भी फरार हैं, इनकी संपत्ति पुलिस ने जब्त नहीं की। कंपनी के पास आए करोड़ों रुपये कहां गया इसकी जानकारी नहीं मिली है, ऐसे में सीबीआई को इसके अन्य पहलुओं की जांच कर स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश पारित करने का आग्रह किया गया है। इस फर्जीवाड़ा में जेडी नंदी, पीपी लाला, कृपाशंकर सिंह समेत अन्य आरोपी बनाए गए पर पुलिस इन्हें नहीं पकड़ पाई। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने संजीवनी पर मुकदमा किया पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। एक शिकायतकर्ता की हत्या भी हो गई है। इन सबकी जांच की मांग याचिका में की गई है।

तस्करी के आरोपी की जमानत पर सुनवाई

रांची| विदेशीहथियार की तस्करी करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी प्रफुल्ल मालाकार की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गयी। सुनवाई करने के बाद एनआईए के विशेष न्यायाधीश एसएच काजमी की अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह मामला हजारीबाग क्षेत्र के चौपारण थाना क्षेत्र से संबंधित है। इस मामले की सुनवाई हजारीबाग कोर्ट में चल रही थी।