रांची. संजीवनी घोटाले से जुड़े एक मामले में रातू के पूर्व सीओ ओम प्रकाश यादव और कृष्ण कुमार तथा सेटलमेंट आफिसर राजीव रंजन और कर्मचारी खलखो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत ने उपरोक्त चारों आरोपियों की ओर से दाखिल याचिका पर अपना आदेश सुनाया।
इन लोगों पर आरोप है कि मौजा पुंदाग स्थित जमीन को अवैध तरीके से संजीवनी बिल्डकान के निदेशक जेडी नंदी और अरविंद सिंह के पक्ष में दाखिल खारिज कर दिया। इन लोगों ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए डीड में दर्शाये गए क्षेत्र से ज्यादा जमीन का दाखिल खारिज का आदेश दे दिया।