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स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो कोर्ट देगा कड़े निर्देश

7 वर्ष पहले
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नएहाईकोर्ट भवन के निर्माण में विलंब पर झारखंड हाईकोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया है। सरकारी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं है। एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आर आर प्रसाद की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि सरकार की कार्यशैली की अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार स्पष्ट जवाब दे नहीं तो कोर्ट कड़ा आदेश पारित करेगा।

जनहित याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि नए हाईकोर्ट भवन के शीघ्र निर्माण का आदेश पारित किया जाए। इसके पहले सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि नए हाईकोर्ट भवन का निर्माण धुर्वा के तिरिल में किया जा रहा है। इसके लिए 165 एकड़ जमीन में चहारदीवारी का निर्माण किया गया है। अब वहां पुलिस पिकेट बनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चहारदीवारी के निर्माण पर काफी राशि खर्च की गई है। लंबे समय तक इसपर अगर निर्माण नहीं हुआ तो यहां अतिक्रमण का भी खतरा है। सरकार को इन बातों पर गौर करना चाहिए और निर्माण के लिए जल्द से जल्द प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति देने, या पैसे उपलब्ध कराने की आवश्यकता को देखकर तत्काल निर्माण प्रारंभ कराना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।