जांच पदा. की सेवा अवधि में परिवर्तन
रांची | सरकारीसेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के त्वरित निष्पादन के लिए संविदा पर नियुक्त विभागीय जांच पदाधिकारी की सेवा अवधि में संशोधन किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। पूर्व में कार्मिक विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया था कि संबंधित जांच पदाधिकारियों की अधिकतम सेवा अवधि तीन साल या 65 साल की आयु पूरी करने के पहले जो पहले हो, तक के लिए की जाती है। अब कार्मिक विभाग द्वारा जारी संकल्प में विभागीय जांच पदाधिकारी की सेवा अवधि अधिकतम पांच साल या 65 साल जो भी पहले हो तब तक के लिए कर दी गई है।