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अब बैंक से कर सकेंगे रोड टैक्स का भुगतान

7 वर्ष पहले
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राज्यके वाहन मालिक अब आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से रोड टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। सोमवार को इस सुविधा की शुरुआत की गई। मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में रोड टैक्स के भुगतान संबंधी सुविधा के बारे में परिवहन विभाग द्वारा उन्हें विस्तार से जानकारी दी गई। सीएस को बताया गया कि रोड टैक्स भुगतान की सुविधा नेट बैंकिंग के अलावा आईसीआईसीआई बैंक के काउंटर के माध्यम से भी ऑटो मालिक, बस मालिक छोटे वाहन मालिक कर सकेंगे। इसके लिए आईसीअाईसीआई बैंक ने राज्य के कुल 45 शाखाओं में यह सुविधा प्रदान की है। इस बैंक में वाहन मालिक का बैंक एकाउंट हो या हो, वह टैक्स जमा कर सकते हैं। वह बैंक से पर्ची प्राप्त कर उसमें वाहन मालिक का नाम, निबंधन संख्या, रोड टैक्स की राशि (त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक या वार्षिक) जमा कर सकते हैं। रोड टैक्स के रूप में जमा राशि परिवहन आयुक्त, झारखंड के खाते में स्वत: ट्रांसफर हो जाएगी। टैक्स टोकन प्राप्त करने के लिए कोई भी वाहन मालिक वेबसाइट (https://vahan.jhr.niv.in/jh) से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बैठक में परिवहन सचिव केके सोन, आईटी सेक्रेट्री एनएन सिन्हा, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बीके त्रिपाठी और आईसीआईसीआई बैंक के जोनल हेड अशोक शर्मा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

टैक्स टोकन प्राप्त करने के लिए वेबसाइट (https://vahan.jhr.niv.in/jh) से डाउनलोड करें।