आरोपियों को 20 साल की सजा
खलारीथाना क्षेत्र के चर्चित एक नाबालिग के अपहरण दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिला) रीता मिश्र की अदालत ने आरोपी राजकुमार नाहक और शंकर नाहक को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी शंकर नाहक पीड़िता के पिता की दुकान में नौकरी करता था। वहीं पीड़िता संत मदर इंग्लिश स्कूल में डांस सिखाती थी।
चार जनवरी 2013 को स्कूल जाने के क्रम में चार युवक राजकुमार, शंकर, रवि जग्गू नाहक ने परिचित होने का फायदा उठाते हुए नाबालिग लड़की को बेहोश कर दिया। दूसरे दिन पीड़िता ने खुद को ओड़िसा के तालचर शहर में पाया। चारों आरोपियों ने उसे तालचर में एक महीने तक किराये के घर में रखा और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करता रहा। परिजन और पुलिस की दबिश पर तीन फरवरी को वह वहां से निकल पाई। उसके बाद खलारी थाने में प्राथमिकी (कांड संख्या 6:13) दर्ज कराई गई। चार आरोपियों में से दो को शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए राजकुमार नाहक और शंकर नाहक को भादवि की धारा 366 और 376 डी के तहत दोषी पाकर सजा सुनाई गई। दो अन्य आरोपी रवि नाहक और जग्गू नाहक के लिए सुनवाई जारी है।