वकील की गिरफ्तारी पर रोक से जज का इंकार
रांची | सिविलकोर्ट रांची के वकील सैयद मो. तनवीर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश बीके गौतम की अदालत ने साफ इनकार कर दिया। मंगलवार को वकील तनवीर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के पैरवीकार अधिवक्ता शंभु प्रसाद अग्रवाल ने अदालत को पीड़ित महिला के संबंध में बताया कि पीड़िता अपने पति को तलाक दे चुकी है। अभी रौशन तिवारी नामक युवक से उसने अवैध संबंध बना रखा है। कहा गया कि उसी मामले को लेकर पीड़िता आरोपी वकील के पास आई थी। उसने मदद के रूप में आरोपी वकील से ढाई लाख रुपए भी लिए हैं। उसे वापस नहीं करने को लेकर आरोपी वकील ने महिला सिपाही के खिलाफ पूर्व में ही शिकायतवाद दर्ज कराया है। इसलिए वकील को जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए मामले से संबंधित केस डायरी की मांग करते हुए 27 सितंबर की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की है।