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बोर्ड दैनिक वेतन भोगियों की नियमावली बनी

7 वर्ष पहले
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रांची | झारखंडराज्य ऊर्जा विकास निगम ने बोर्ड में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति नियमावली तैयारी कर ली है। इसे बोर्ड की अगली बैठक में रखी जाएगी। उक्त आशय की जानकारी निगम के उपमहाप्रबंधक कार्मिक चंद्रशेखर आजाद ने दी। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 2 लाख 25 हजार मुआवजा राशि का भुगतान, दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा पर होने वाले व्यय, प्रत्येक दैनिक वेतन भोगियों का 5 लाख रुपए का बीमा संलेख भी तैयार है।