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मेडिकल की खाली सीटों पर कोर्ट ने मांगी जानकारी
भास्करसंवाददाता| रांची
राज्यके मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए आरक्षित 76 में से 60 सीटें रिक्त हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने इन पर नामांकन के लिए राज्य सरकार के स्तर से हो रही कार्रवाई की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को शपथपत्र देने का निर्देश दिया है। निहारिका तिर्की अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने मंगलवार को यह निर्देश दिए। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
अधिवक्ता मनोज टंडन ने बताया कि प्रार्थी ने परसेंटाइल के आधार पर मेडिकल कॉलेज को नामांकन लेने का आदेश देने का अनुरोध किया है। याचिका में दो मुद्दों पर आदेश देने का आग्रह किया गया है। पहला राज्य के मेडिकल काॅलेजों में एसटी अभ्यर्थियों का नामांकन परसेंटेज के बदले परसेंटाइल के आधार पर हो। दूसरा, उन सीटों को जो एमसीआई द्वारा निर्धारित परसेंटाइल के आधार पर नहीं भरी जा रही हैं, उन पर एमसीआई केंद्र सरकार से सलाह लेकर नियमों को शिथिल करने की कार्रवाई करे। इस संबंध में एमसीआई को अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इस दिशा में तो राज्य सरकार, ही एमसीआई कोई पहल कर रही है। यही वजह है कि आरक्षित 76 सीटों में से साठ सीटों पर नामांकन नहीं हो पाया है।
नहीं माना गया आदेश
टंडनने बताया कि एमसीआई ने 15 फरवरी 2012 को आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए परसेंटाइल के संबंध में एक आदेश जारी किया था। लेकिन, इस आदेश के आधार पर नामांकन नहीं हो रहा है। प्रार्थी ने इसकी भी जानकारी कोर्ट को दी है।