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अवैध खनन पर 5 साल की जेल, जुर्माना भी

6 वर्ष पहले
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माइंस मिनरल डेवलपमेंट एक्ट-1957 में हुए संशोधन को लेकर केंद्रीय खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव एनके सिंह ने झारखंड के अधिकारियों के साथ बैठक की। नए एक्ट के अनुसार कैप्टिव माइंस को 2020 तक और नन कैप्टिव माइंस को 2030 तक का अवधि विस्तार देने का आदेश दिया गया है। सिंह ने बताया कि सभी खदानों का लीज नवीकरण नए एक्ट के अनुसार करना आवश्यक है। इसमें अवैध माइनिंग रोकने के लिए कड़ा प्रावधान किया गया है। इसमें आरोपी को पांच साल की जेल और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं, अवैध माइनिंग करने वाली कंपनियों पर रोजाना 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जिला स्तर पर एक विकास फंड भी बनेगा। इसमें कंपनियों को लाभ का एक तिहाई हिस्सा वहां के विकास पर खर्च करना पड़ेगा। संयुक्त सचिव ने बताया कि अब खनिजों की नीलामी ई-ऑक्शन के माध्यम से की जानी है। तब तक पुराने लोगों को लीज नवीकरण के लिए यह व्यवस्था की गई है।