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मेडिकल कॉलेजों में नामांकन का नियम क्यों बदला : कोर्ट

7 वर्ष पहले
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रांची | झारखंडहाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के नियम क्यों बदले गए। इससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। मेडिकल में एसटी-एससी के लिए आरक्षित सीटों पर अगर छात्र नहीं मिलते, तो इन सीटों पर सामान्य श्रेणी के छात्रों का नामांकन क्यों नहीं होता। गुरुवार को प्रेम कटारुका की दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने उक्त सवाल किए।

याचिका में यह है : याचिकामें प्रार्थी नेे बताया है कि राज्य के तीन मेडिकल कॉलेजों में कुल 350 सीटें हैं। इनमें 76 सीटें एसटी एससी के लिए आरक्षित हैं। योग्य छात्र नहीं मिलने से इन सीटों पर नामांकन नहीं हो रहा है। प्रार्थी ने कहा कि दूसरे कई राज्यों में आरक्षित सीटें भी सामान्य श्रेणी से भरी जाती हैं, परंतु झारखंड में वर्ष 2011 में बने एक नियम के कारण सीटें रिक्त रह जाती हैं। प्रार्थी ने इस नियम को हटाने का आग्रह किया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर प्रसाद ने बहस की।