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नि:शक्तों के आरक्षण पर जेपीएससी से मांगा जवाब

6 वर्ष पहले
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जमीन हस्तांतरण के मामले में कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

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रांची| सरकारीनौकरियों में नि:शक्त व्यक्तियों को तीन प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने के संबंध में झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को जवाब देने काे कहा है। इस मामले में अरुण कुमार सिंह ने एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें जेपीएससी को नि:शक्ताें के लिए बने आरक्षण प्रावधान को लागू करने का आदेश देने की मांग है। याचिका में कहा है कि नौकरियों में नि:शक्तों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में पचास से कम नियुक्तियों के मामले में नि:शक्तों को लाभ नहीं दिया जा रहा है।

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