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सेल के लीज नवीकरण से राज्य सरकार ने किया इनकार

6 वर्ष पहले
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एमएमडीआर अध्यादेश पर केंद्र सरकार ने दिया नया आदेश

खदानोंके नवीकरण के संबंध में जारी एमएमडीआर अमेंडमेंट अध्यादेश- 2015 के बाद केंद्र सरकार ने नवीकरण के संबंध में एक और आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत अब वैसे खदानों के नवीकरण की भी बात कही गई है जिन खदानों का लीज एग्रीमेंट समाप्त हो गया है। पूर्व में जारी अध्यादेश में नवीकरण की शर्तें केवल उन खदानों के संबंध में थीं जिनका करार अभी समाप्त नहीं हुआ है।

केंद्र सरकार के इस नए आदेश को राज्य सरकार ने बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष रखा और इसके प्रावधानों को अध्यादेश के प्रावधान से अलग बताया। साथ ही इसके आधार पर सेल के दुरगाई बुरु स्थित खदान के नवीकरण में असमर्थता जताई। बताया कि अध्यादेश जारी होने के बाद एमएमडीआर एक्ट की धारा आठ के तहत सरकार लीज नवीकरण का आदेश पारित नहीं कर सकती। यह नियम ही नए प्रावधानों के अनुसार हटा दिया गया है। सरकार के इस दलील के बाद सेल के खदान का लीज नवीकरण का मामला फिर उलझ गया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सेल और सरकार का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि का निर्धारण किया है।

दो मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई

सेलके दुरगाईबुरु माइंस के लीज नवीकरण की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका तथा एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका को चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुना। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो मार्च की तिथि निर्धारित की। उल्लेखनीय है कि सेल ने सरकार के उस निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत सरकार ने लीज नवीकरण के लिए सेल पर अठारह सौ करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है। यह जुर्माना उस अवधि के दौरान हुए आयरन ओर उत्खनन के लिए लगाया है। इसमें सेल ने लीज एग्रीमेंट के समाप्त होने के बावजूद डीम्ड लीज व्यवस्था के तहत उत्खनन किया था।