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बालू घाट बंदोबस्ती याचिका हस्तांतरित

6 वर्ष पहले
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रांची| पिछलीसरकार द्वारा की गई बालू घाटों की बंदोबस्ती को नई सरकार द्वारा रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को आंशिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले को दूसरे अदालत में भेजने का आदेश दिया। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने मामले की सुनवाई की और कहा कि इस मामले की सुनवाई दूसरी सक्षम अदालत में हो। इस संबंध में महावीर इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक रिट याचिका दायर कर सरकार के बंदोबस्ती रद्द करने संबंधित आदेश को अनुचित बताया है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। सरकार ने बंदोबस्ती रद्द करने के पहले उन्हें जवाब देने के लिए समुचित समय नहीं दिया। याचिका में सरकार के आदेश को निरस्त कर बंदोबस्ती बहाल करने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने जनवरी माह में कई बालू घाटों की बंदोबस्ती को निरस्त कर दिया है। कहा है कि कंपनी नियमों का उल्लंघन कर बालू का उत्खनन कर रही थीं।