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2006 तक रिटायर करने वालों को छठा वेतनमान देने का आदेश

6 वर्ष पहले
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रांची| झारखंडहाईकोर्ट ने वर्ष 2006 तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मियों को छठे वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने का आदेश दिया है। इस संबंध में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण ने कहा कि वेतनमान की शर्तों के अनुसार वर्ष 2006 तक सेवानिवृत्त हुए सभी लोगों को पुनरीक्षित वेतनमान लेने का अधिकार है। राज्य सरकार ऐसे पेंशनधारियों का पेंशन पुनरीक्षित करे और उन्हें इसका लाभ दे। इस संबंध में पाकुड़ कोर्ट के सिरेस्तेदार पद से वर्ष 2003 में सेवानिवृत्त हुए उमाकांत दुबे ने एक याचिका दायर की थी।