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मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का

6 वर्ष पहले
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लोकायुक्तजस्टिस अमरेश्वर सहाय ने पुलिस इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद के खिलाफ निगरानी में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। झारखंड सशस्त्र पुलिस के पदमा ट्रेनिंग सेंटर में पदस्थापित प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। लोकायुक्त ने निगरानी से इसकी जांच कराई थी। जांच में आरोप की पुष्टि होने के बाद उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। तीन माह के भीतर की गई कार्रवाई की जानकारी लोकायुक्त कार्यालय को देने को कहा गया है। आदेश की कॉपी मंगलवार को डीजीपी को भेज दी गई।

उल्लेखनीय है कि सरायकेला स्थित चिरुडीह थाना के तत्कालीन थानेदार रामेश्वर प्रसाद के खिलाफ रांची निवासी बीबी पालित ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त से जांच कराने का आग्रह किया था। लोकायुक्त ने प्रारंभिक जांच के लिए इसे निगरानी ब्यूरो को भेज दिया। निगरानी ने अंतरिम जांच रिपोर्ट सौंपते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले को गलत ठहराया। पालित ने निगरानी की अंतरिम जांच को चुनौती दी। तब लोकायुक्त ने थानेदार रामेश्वर प्रसाद को शो कॉज नोटिस दिया। इस बीच निगरानी ब्यूरो ने फाइनल रिपोर्ट सौंप दी। इसमें कहा गया कि रामेश्वर प्रसाद की कुल आय 62 लाख 16 हजार 851 रुपए है, जबकि उनका खर्च 86 लाख 25 हजार 669 रुपए है। इसमें 47 लाख 46 हजार रुपए की लागत से बना मकान है।