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छूटे लोगों को तीन माह में पेंशन देने का आदेश
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रांची | अंत्योदययोजना के वैसे लाभुकों को, जिन्हें किसी कारण से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है, तीन माह के भीतर पेंशन शुरू कराने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को प्रदीप कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई की थी और सरकार को जवाब देने का आदेश दिया था। प्रदीप कुमार ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार अंत्योदय योजना में शामिल लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नहीं कर रही है। इससे गरीबों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
सरकार की ओर से याचिकाकर्ता की बात का विरोध किया गया। कहा गया कि सरकार सभी को वृद्धावस्था पेंशन दे रही है। गुरुवार को सरकार ने लाभुकों की सूची कोर्ट को दिखाई। इधर, याचिकाकर्ता ने पश्चिम सिंहभूम जिले के कुछ लोगों की जानकारी दी जो लाभ से वंचित हैं। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को छूटे हुए लोगों को तीन माह में पेंशन देने का आदेश दिया।
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