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खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती का निर्देश

6 वर्ष पहले
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रांची | उत्पादएवं मद्य निषेध विभाग के अयुक्त सह सचिव सुनील सिंह ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती के लिए सभी उपायुक्त, सहायक आयुक्त उत्पाद एवं अधीक्षक उत्पाद को निर्देश जारी किया है। वर्ष 2009 में बनाई गई नीति के आधार पर ही बंदोबस्ती जिला स्तर पर लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। दुकानदार अधिकतम तीन दुकान एक साथ ले सकते हैं। एक लाभकर, एक अलाभकर एवं एक सामान्य दुकान का समूह बनाकर बंदोबस्ती की जाएगी। देशी शराब, मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब एवं बीयर की एक साथ बिक्री के लिए कंपोजिट दुकानें मात्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं। जिला के अंतर्गत तीन पंचायतों पर एक कंपोजिट शराब दुकानें खोलने का प्रावधान है। जिन पंचायतों में एसटी के सदस्यों की जनसंख्या 50 फीसदी से अधिक हैं, वहां किसी प्रकार की दुकान पूर्व की भांति नहीं खोली जाएगी। चयनित दुकान बंदोबस्ती लेने से मुकर जाते हैं तो जिला या राज्य के किसी भी जगह भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।